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नई नियमावली के अनुसार ही होगी पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति : आलमगीर आलम

विधायक शिल्पी ने लगाया गृह विभाग पर मंत्रिमंडल को दिग्भ्रमित करने का आरोप

 

रांची : मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के तहत पुलिस विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले में नयी नियमावली के अनुरूप ही पदोन्नति दी जायेगी.

आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा पूछे गये अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री आलम ने कहा कि सरकार इस बात को   सुनिश्चित करेगी कि पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले में किसी भी दृष्टिकोण से पुरानी नियमावली के तहत कार्य नहीं हो. श्रीमती तिर्की ने आरोप लगाया कि झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा 41 पुलिस अवर निरीक्षकों से पुलिस निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिये 27 नवम्बर 2023 तक मनोनयन की मांग की गयी थी और वह पुरानी नियमावली के अनुसार है जबकि विभाग की तरफ से पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पदोन्नति के मामले में नयी नियमावली का पालन किया जाये. श्रीमती तिर्की ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा मंत्रिमंडल को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और यह राज्य के व्यापक हित में नहीं है.