ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान होनेवाली कठिनाइओं के समाधान हेतु आज चैंबर भवन में राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर रांची नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी उपस्थित थे। सूडा की ओर से पंकज गोयल ने कहा कि वित्तिय वर्ष 2022-23 से प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है। झारखण्ड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने पर नागरिकों को रिबेट दिया जाता है। इस वर्ष से सीनियर सिटीजन, महिला और दिव्यांग को 5 फीसदी अतिरिक्त रिबेट के साथ ही जून से पूर्व भुगतान करने पर 5 फीसदी अतिरिक्त रिबेट दिया जायेगा। इस दौरान उन्होंने होल्डिंग नंबर लेने की आसान प्रक्रिया से भी सदस्यों को अवगत कराया। सदस्यों ने होल्डिंग से जुडी समस्याओं से भी अवगत कराया। अधिकारियों ने कहा कि रांची में आईटी पोर्टल अपग्रेड हो रहा है, दो-तीन माह में तकनीकी रूप से जुडी समस्याएं दूर हो जायेंगी। सदस्यों ने इस दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुडी भ्रांतियों से भी अधिकारियों को अवगत कराया जिसपर आश्वस्त किया गया कि निगम के पोर्टल पर इससे जुडी वीडियो और एजेंसी के अधिकारियों को संपर्क नंबर अपलोड कर दिये जायेंगे। ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान व्यापारियों के समक्ष होनेवाली कठिनाई से चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अधिकारियों को अवगत कराया। यह कहा कि दस्तावेजों की कमी के कारण लाइसेंस बनाने और रिन्यूअल में हो रही कठिनाईयों का समाधान जरूरी है। लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान होल्डिंग की मांग करने से रेंट की दुकान पर व्यापार कर रहे व्यापारियों को कठिनाई होती है, जिसका समाधान जरूरी है। महासचिव परेश गट्टानी ने कहा कि होल्डिंग की अपडेट रसीद की कमी के कारण लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करना अनुचित है। उचित होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अथवा बिजली बिल की कॉपी के आधार पर वर्षों से किसी एक जगह पर व्यापार कर रहे व्यापारी के लाइसेंस का रिन्यूअल कर दिया जाय, जिसपर अधिकारियों ने विचार के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि यह रूल से जुडा मामला है और इसमें समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम केस टू केस मामलों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि पहली बार ट्रेड लाइसेंस बनानेवालों के लिए होल्डिंग टैक्स की कॉपी अनिवार्य नहीं है। पहली बार ट्रेड लाइसेंस लेनेवाले व्यापारियों को सिर्फ रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल की कॉपी देना है। इस दस्तावेज के आधार पर व्यापारी एकसाथ 10 वर्ष का ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। होल्डिंग की अपडेट रसीद केवल लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान ही देनी है। सह सचिव अमित शर्मा और शैलेष अग्रवाल ने ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल से जुडी व्यापारियों